सरकार ने गंधीनगर के गिफ़्ट सिटी स्थित अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र (आई.एफ.एस.सी.) में स्थित इकाई द्वारा चार्टर्ड विदेशी जहाजों को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संचालन के लिए तटीय शिपिंग अधिनियम, २०२५ की धारा ११ के तहत लाइसेंस प्राप्त करने से छूट दी है।
इस छूट से पात्र आई.एफ.एस.सी. इकाइयों को विदेशी जहाजों को संचालन के लिए चार्टर करने के लिए शिपिंग महानिदेशक से लाइसेंस प्राप्त करने की आवश्यकता समाप्त हो जाती है। इसका उद्देश्य समुद्री पट्टे, जहाज वित्तपोषण और संबंधित वित्तीय सेवाओं के लिए एक केंद्र के रूप में गिफ़्ट सिटी की स्थिति को मजबूत करना है। सुधार से समुद्री पट्टे, जहाज स्वामित्व, वित्तपोषण और निवेश को प्रोत्साहित करने की उम्मीद है।
अधिसूचना मौजूदा कैबोटेज व्यवस्था या तटीय व्यापार को नियंत्रित करने वाले नियमों को नहीं बदलती है, जो लागू रहते हैं।