नेपाल राष्ट्र बैंक, नेपाल के केंद्रीय बैंक ने २३ जुलाई को एक परिपत्र जारी किया है जिसमें ₹२०० और ₹५०० के नोटों को नेपाल के भीतर नेपाली या भारतीय नागरिकों द्वारा ले जाने और आदान-प्रदान करने की अनुमति दी गई है, जब तक कि नोट ९ नवंबर २०१६ के बाद जारी किए गए हों और प्रति व्यक्ति की राशि ₹२५,००० से कम हो।
यह नियम केवल भारतीय और नेपाली नागरिकों पर लागू होता है।
नवंबर २०१६ में भारत ने अपने नोटों को नोटबंदी करने के निर्णय के बाद नेपाल के भीतर भारतीय रुपए के नोटों के मुद्रा नामकरण पर प्रतिबंध लगाए गए थे। ₹१०० या उससे कम के मुद्रा नोटों और सिक्कों पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया था।